अगर आप भी अपने ढाई साल के ऊपर के बच्चों को पतंजलि गुरुकुल में प्रि नर्सरी से लेकर नर्सरी एवं एलकेजी, यूकेजी में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ बच्चों के माता जी या अन्य पारिवारिक महिला संरक्षक के लिए क्या नियम एवं क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी इस पोस्ट में पढ़ें ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आवे।
गुरुकुल में आगमन से पूर्व कृपया निम्नांकित नियम एवं निर्देशों को ध्यान से समझ लें:
- प्री नर्सरी (प्रथम वर्ष) नर्सरी (द्वितीय वर्ष) एलकेजी (अरण्य) यूकेजी (उद्यम) के बालकों के साथ उनकी माताजी या अन्य पारिवारिक महिला संरक्षक सदस्य, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो एवं पूर्ण स्वस्थ हों, जिनका स्वयं की शिक्षा-परिक्षा आदि का कोई उत्तरदायित्व ना हो, उनका न्यूनतम एक वर्ष तक के लिए गुरुकुल में बालक के साथ रहना अनिवार्य है। इस बात का निश्चय बालक/ बालिका को प्रवेश दिलाने से पहले अच्छे से कर लीजिए। वर्ष के बीच में (किसी आपात स्थिति को छोड़कर) माताजी या महिला सदस्य का हटना संभव नहीं होगा। बिना माताजी या महिला संरक्षक के हम इन कक्षाओं के छोटे बालकों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे।
- महिला संरक्षकों के आवास हेतु छात्रावास में बालकों के साथ ही डॉरमेट्री (साझा बेड) की व्यवस्था है जिसमें आप अपने एवं आपको सेवार्थ सौंपे गए अन्य बालकों के साथ रहेंगी। सामूहिक स्नानागार एवं शौचालयों की व्यवस्था कक्ष के बाहर है।
- माता/ महिला संरक्षक अपने बालकों के साथ तीन से चार अन्य बालकों (कक्षा प्रथम से चौथी तक के) लिए भी मातृस्वरूपा रहेंगी व अपने बालक के साथ-साथ उन 3-4 बालकों की सम्पूर्ण सेवा का दायित्व भी निर्वहन करेंगी।
- माताओं/ महिला संरक्षकों को गुरुकुल में प्रवचन, आध्यात्मिक सत्संग आदि एवं सेवा कार्य प्रदान किए जाएंगे जिससे सभी में सेवा, परोपकार एवं विनम्रता जैसे सद्भाव उन्नत होकर गुरुकुल में एक श्रेष्ठ दिव्य पर्यावरण उद्भासित हो सके।
- गुरुकुल में सभी के लिए भोजन प्रसाद की सामूहिक व्यवस्था गुरुकुल पाकशाला से ही रहेगी। पाकशाला में ही भोजन बनेगा, छात्रावास में अलग से रसोई का सामान, चूल्हा आदि रखने की एवं भोजन बनाने की अनुमति नहीं है।
- माताएं/ महिला संरक्षक गुरुकुल परिसर में मोबाइल का न्यूनतम प्रयोग करना सुनिश्चित करें। डॉरमेट्री में बच्चों के समक्ष मोबाइल का प्रयोग, बिना अनुमति के फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी करना सर्वथा निषिद्ध है। अपना मोबाइल किसी भी बालक को किसी भी प्रयोजन से ना दें, ना ही किसी बालक के घर स्वयं फोन करें और ना ही बालक की बात करवाएं। अन्यथा आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और वापस लौटाया नहीं जाएगा।
- किसी भी परिस्थिति में माता/ महिला संरक्षक को किसी भी बालक पर हाथ नहीं उठाना है अथवा छड़ी इत्यादि से ताड़ना नहीं करनी है।
- सभी माताओं/ महिला संरक्षकों को परस्पर भी प्रेमपूर्वक एक परिवार की तरह रहना है। आपसी बातचीत में भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, झगड़ा इत्यादि नहीं करें। विशेष करके बच्चों के समक्ष आपसी बातचीत में भी अपशब्दों या निंदनीय शब्दों का प्रयोग ना करें।
- सभी को “जी” लगाकर संबोधित करें- चाहे वह माताजी हों, बालक हों, आचार्य गण हों या कोई कर्मचारी।
- किसी भी असुविधा/ विवाद की स्थिति में आप व्यवस्थापकों को सूचना देंगे एवं उनके माध्यम से ही समाधान प्राप्त करेंगे।
- गुरुकुल में केवल वार्षिक अवकाश (दीपावली पर्व पर 15 दिन) के समय ही सभी बालक एवं माताओं को घर जाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त सत्र के मध्य में किसी को भी घर जाने की अनुमति नहीं है। अपरिहार्य स्थिति में अपवाद रूप में अवकाश – स्वीकृति प्राचार्य जी के निर्णयाधीन होगी।
- गुरुकुल में आते समय कोई भी मूल्यवान वस्तुएं, गहने आदि एवं अधिक धनराशि साथ ना लाएं और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। आपके किसी भी कीमती सामान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संपूर्ण रूप से आपका है, संस्था इसमें किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
- गुरुकुल में केवल सात्त्विक आहार, विचार, व्यवहार का ही स्थान है। अतः अपनी वेशभूषा, भाषा, व्यवहार व भोजन आदतों में मर्यादा बनाए रखें।
- गुरुकुल में केवल बालक एवं उनकी माता या महिला संरक्षक सदस्य ही रह सकते हैं। परिवार के किसी अन्य सदस्य का गुरुकुल परिसर के अंदर ठहरना पूर्णतः वर्जित है और इसकी कोई व्यवस्था गुरुकुल की ओर से नहीं रहेगी।
- बालकों से मिलने आने वाले अभिभावकों को अपने भोजन व आवास की व्यवस्था स्वयं से ही करनी होगी।
- गुरुकुल सेवा में नियुक्त माताएं/ महिला संरक्षक बिना पूर्व सूचना दिए और बिना पूर्व अनुमति के गुरुकुल परिसर से बाहर नहीं जाएंगी। अत्यावश्यक होने पर अनुमति लेकर ही बाहर जाएंगी। गुरुकुल परिसर से बाहर जाने के कारण में उनके व्यवहार, आचरण व सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की और उनके परिवार की ही होगी। गुरुकुल प्रशासन इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- कोई भी माता / महिला संरक्षक यदि संस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि, गलत आचरण, बिना अनुमति के बाहर जाने और अकारण ही विवाद करने में लिप्त पाई जाती हैं तो उन्हें तुरंत बालक सहित गुरुकुल छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।
- गुरुकुल में स्वेच्छापूर्वक सेवा हेतु आने वाली सभी माताएं/ महिला संरक्षक का सभी के साथ विनम्रता- सेवा-सौहार्दपूर्ण व्यवहार पूर्णतः अपेक्षित है। अपने बालक के समान ही अन्य बालकों को भी भगवान स्वरूप स्वीकार करके सेवा कार्य करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार से क्रोध, दोषारोपण, निंदा, कठोर व्यवहार या असहिष्णुता का गुरुकुल परिसर में कोई स्थान नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस प्रकार के प्रेमपूर्ण व्यवहार व सात्त्विक सेवा भाव हेतु समर्पित हैं एवं गुरुकुल की तपोमय जीवन शैली हेतु मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार हैं तो ही इस प्रकल्प में सहभागी हों।
प्री-प्राइमरी वर्ग के छात्रों के अभिभावकों/ संरक्षकों से निवेदन है कि उपयुक्त निर्देशों को भली-भांति समझकर एवं सहमत होने पर ही बालकों का गुरुकुल में प्रवेश कराएं।
Age Limit
| Class | बच्चों का उम्र |
|---|---|
| प्रि नर्सरी | 2.5 साल |
| नर्सरी | 3 साल |
| एलकेजी | 4 साल |
| यूकेजी | 5 साल |
नोट: उपयुक्त जानकारी को पतंजलि के ऑफिसियल वेबसाइट से लिया गया है और हो सकता है कि पतंजलि के वेबसाइट से इस जानकारी को नोट करते समय इसमें कुछ त्रुटि हो इसलिए नीचे इंर्पोटेंट लिंक अनुभाग में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक दिया गया है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा जानकारी जरूर पढ़ें।
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